judgement :
पत्नी को कहा-सेकंड हैंड, फिर बढ़ी मुसीबत, चुकानी पड़ी 3 करोड़
बाम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया याचिका
दरसल, नेपाल में हनीमून के रोज पति पत्नी को सेकंड हैंड कह दिया।
क्योंकि उसकी पहली सगाई टूट चुकी थी.
पत्नी ने बाद में आरोप लगाया कि उसके साथ शारीरिक और भावनात्मक शोषण हुआ है।
पत्नी ने अपने आरोप में कहा-पति ने चरित्र पर लांछन लगाये।
बाम्बे हाईकोर्ट ने मामले में कहा-महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है।
पति को 3 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।
पति-पत्नी दोनों अमेरिका के निवासी हैं। जो 1994 में मुंबई आ गये थे।
पति अपने पत्नी के साथ 1999 में बरहर्मी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया था।