रायपुर। RAIPUR BREAKING : राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की दुकानों और बिक्री को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। गणेश चतुर्थी समेत पांच प्रमुख पर्वों के अवसर पर शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध से संबंधित आदेश जारी किया है। आदेश के तहत निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की दुकानें बंद रखने के साथ ही होटलों और अन्य स्थानों पर भी इसकी बिक्री पर रोक रहेगी।
इन 5 पर्वों पर रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के आदेश के मुताबिक निम्न तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी—
14 सितंबर — गणेश चतुर्थी
15 सितंबर — पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
22 सितंबर — डोल ग्यारस
25 सितंबर — अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर — संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा पर्व
इन सभी दिनों में मांस-मटन की बिक्री और संबंधित दुकानों का संचालन पूरी तरह बंद रखना होगा।
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जोन स्तर पर होगी निगरानी
आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को दी गई है। संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों और बिक्री केंद्रों की निगरानी करेंगे।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि होटलों अथवा अन्य स्थानों पर मांस-मटन की बिक्री करते हुए कोई पाया जाता है, तो मौके पर मांस-मटन जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
नगर निगम का यह आदेश धार्मिक पर्वों के दौरान शहर में मांस-मटन की बिक्री पर नियंत्रण के लिए जारी किया गया है। निगम अमला प्रतिबंधित तिथियों पर बाजार और संबंधित प्रतिष्ठानों में निरीक्षण करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जप्ती सहित यथोचित कार्रवाई की जाएगी। यानी रायपुर में 14 सितंबर से शुरू होने वाले इन धार्मिक पर्वों के दौरान अलग-अलग निर्धारित पांच दिनों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।








