रायपुर। Say cabinet : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।
अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव
मंत्रिपरिषद ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित व्यवस्था के तहत मेरिट में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
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अनुभव के लिए निर्धारित 30 अंकों में राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 माह अध्यापन करने पर 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है। विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने तथा मानदेय में कालखंड की जगह कार्य-दिवस आधारित व्यवस्था लागू करने का भी निर्णय लिया गया।
‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की 10 सितंबर 2026 की घोषणा के अनुरूप फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर सिनेमाघरों को एसजीएसटी के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को भी मंजूरी दी गई। राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा।
इसका लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा। नए नियमों में भर्ती के मापदंड, आरक्षण, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति और सेवा शर्तों को निर्धारित किया गया है।






