रायपुर। RAIPUR BREAKING : छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची से नाम कटने के बाद पात्र नागरिकों को दोबारा अपना नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्रदेश में 24 लाख 99 हजार 823 मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जानकारी सामने आई है। अब पात्र नागरिक और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन आवेदन ECINET ऐप और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास फॉर्म-6 जमा करना होगा।
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पहली बार वोट देने वाले युवाओं के लिए भी मौका
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वे पात्र नागरिक भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनका नाम पुनरीक्षण के दौरान सूची से हट गया है।
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नाम जुड़वाने से पहले जरूर करें जांच
मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को अपनी मतदाता सूची में नाम की स्थिति जांच लेनी चाहिए। यदि नाम दर्ज नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद नाम शामिल होने की स्थिति की पुष्टि आधिकारिक मतदाता सूची से करना जरूरी है।






