धमतरी. Dhamtri News : छत्तीसगढ़ के धमतरी न्यायालय ने धर्मांतरण के दबाव और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े दो साल पुराने चर्चित आत्महत्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक नीलेश साहू को प्रताड़ित करने वाले ससुराल पक्ष के सभी पांच आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा दी है।सजा पाने वाले आरोपियों में मृतक की पत्नी करूणा साहू (27 वर्ष), सास गौरी साहू (48 वर्ष), ससुर राजकुमार साहू (54 वर्ष) और दो सालियां किरण साहू (31 वर्ष) व कनिष्का साहू (19 वर्ष) शामिल हैं, जो रायपुर के निवासी हैं।यह पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम पोटियाडीह का है।
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Dhamtri News : दिसंबर 2024 में नीलेश साहू ने अपने घर में आत्मघाती कदम उठा लिया था। इस कदम को उठाने से ठीक पहले नीलेश ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक सुसाइड नोट पोस्ट किया था। जिसमें उसने लिखा था कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उस पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए भयंकर मानसिक दबाव बनाते हैं और रात-रात भर प्रताड़ित करते हैं। कोर्ट में यही डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आरोपियों को सजा दिलाने में सबसे बड़ा कानूनी सबूत साबित हुआ।







