Tuesday, August 18, 2026
  • Home
  • About us
  • DMCA
  • Terms and Conditions
  • Correction Policy
  • Privacy Policy
  • Contact us
No Result
View All Result
Expresstv24
  • CHHATTISGARH
  • NATIONAL
  • BUSINESS
  • ENTERTAINMENT
  • POLITICAL
  • RASHIFAL
  • SPORTS
  • INTERNATIONAL
  • TECHNOLOGY
  • Epaper
  • CHHATTISGARH
  • NATIONAL
  • BUSINESS
  • ENTERTAINMENT
  • POLITICAL
  • RASHIFAL
  • SPORTS
  • INTERNATIONAL
  • TECHNOLOGY
  • Epaper
No Result
View All Result
Expresstv24
No Result
View All Result

Bhupesh Baghel High Court Relief : मॉर्फ्ड सीडी मामले में आरोप तय करने नहीं मिला प्रथमदृष्टया

in CHHATTISGARH, POLITICAL
Bhupesh Baghel High Court Relief : मॉर्फ्ड सीडी मामले में आरोप तय करने नहीं मिला प्रथमदृष्टया
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

रायपुर। Bhupesh Baghel High Court Relief : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित राजेश मूणत मॉर्फ्ड सीडी प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही ट्रायल की आगे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने यह अंतरिम आदेश भूपेश बघेल द्वारा विशेष अदालत के आरोप तय करने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। (Bhupesh Baghel Latest News)

Chhattisgarh High Court : मामला वर्ष 2017 के चर्चित कथित मॉर्फ्ड सीडी प्रकरण से जुड़ा है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने हाल ही में भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने इस आदेश को कानून के विपरीत बताते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। (Rajesh Munat Morphed CD Kand)

Bhupesh Baghel High Court Relief : याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत ने विशेष सीबीआई अदालत में ट्रायल की आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट यह तय करेगा कि विशेष अदालत द्वारा आरोप तय करने का आदेश विधिसम्मत था या नहीं। (Rajesh Munat CD Kand)

Read More : Bhilai Breaking : ड्यूटी में ताश खेलने वाले 3 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से निलंबित Bhupesh Baghel High Court Relief  

Raipur Breaking News : सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उपलब्ध रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकें। बचाव पक्ष का कहना था कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या किसी कथित सीडी के संबंध में सार्वजनिक बयान देना अपने आप में आपराधिक साजिश अथवा कथित मॉर्फ्ड सीडी के प्रसार का प्रमाण नहीं माना जा सकता। (CBI Special Court)

Chhattisgarh Political News : बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अब तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है, जिससे यह साबित हो सके कि भूपेश बघेल कथित साजिश में शामिल थे।

क्या है पूरा मामला?

Bhupesh Baghel CBI Case : यह मामला वर्ष 2017 में सामने आई एक कथित मॉर्फ्ड सीडी से जुड़ा है, जिसमें तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। बाद में इस सीडी की प्रामाणिकता और उसके कथित प्रसार को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने जांच के बाद विशेष अदालत में आरोपपत्र पेश किया। उसी आधार पर विशेष अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

Chhattisgarh News Today : हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल विशेष अदालत में ट्रायल की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है, जिसमें हाईकोर्ट यह फैसला करेगा कि विशेष अदालत द्वारा पारित आरोप तय करने का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं। इस निर्णय के आधार पर मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।

Previous Post

kuber ka khajana : बस चालक के घर निकला कुबेर का खजाना, दोनों हाथों से लुटाने से भी नहीं होगा ख़त्म, देख अधिकारियों के उड़े होश

Next Post

बारिश के बीच Sofia Ansari का कातिलाना अंदाज, Social Media पर मचा रहा धूम

Related Posts

Local News
CHHATTISGARH

Local News : युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता से बनेगा विकसित भारत, देशभर में माय भारत से जुड़े 2.65 करोड़ युवा

August 18, 2026
PWD
CHHATTISGARH

PWD के सचिव ने लगाई कड़ी फटकार, कार्य पूरा नहीं करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश

August 18, 2026
CRIME NEWS
CHHATTISGARH

CRIME NEWS : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, गर्भवती कर बच्चा बेच दिया दूसरे को!, 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

August 18, 2026
BREAKING NEWS
CHHATTISGARH

BREAKING NEWS : 23 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, 6 जिलों के बदले कलेक्टर

August 18, 2026
BREAKING NEWS
CHHATTISGARH

BREAKING NEWS : नकटी मामले में सियासत तेज, अनुज शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल का निवास घेरेगी कांग्रेस, प्रभावित परिवार भी होंगे शामिल

August 18, 2026
Train Cancel
CHHATTISGARH

Train Cancel : ट्रेन यात्री सावधान! 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले जरूर चेक करें स्टेटस

August 18, 2026
Next Post
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Sofia Ansari एक बार फिर अपने नए वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। मानसून के मौसम में साझा किए गए उनके नए वीडियो ने Social Media प्लेटफॉर्म पर तेजी से लोगों का ध्यान खींचा है।

बारिश के बीच Sofia Ansari का कातिलाना अंदाज, Social Media पर मचा रहा धूम

× Popup Image

Address

OWNER NAME : MAHENDRA KUMAR SAHU
Lig-1043, Sector-6, Housing Board Colony Saddu, Raipur (C.G.) Pin No.492014
Mobile No. 9907630081
Landline No.: +0771-4339188
Email Us : expresstv24today@gmail.com

  • Local News : युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता से बनेगा विकसित भारत, देशभर में माय भारत से जुड़े 2.65 करोड़ युवा
  • PWD के सचिव ने लगाई कड़ी फटकार, कार्य पूरा नहीं करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश
  • CRIME NEWS : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, गर्भवती कर बच्चा बेच दिया दूसरे को!, 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
  • BREAKING NEWS : 23 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, 6 जिलों के बदले कलेक्टर
  • BREAKING NEWS : नकटी मामले में सियासत तेज, अनुज शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल का निवास घेरेगी कांग्रेस, प्रभावित परिवार भी होंगे शामिल
  • AUTOMOBILE
  • Blog
  • BUSINESS
  • CHHATTISGARH
  • E-Paper
  • ENTERTAINMENT
  • INTERNATIONAL
  • JOB
  • LIFE STYLE
  • NATIONAL
  • POLITICAL
  • RASHIFAL
  • SPORTS
  • Stock Market
  • TECHNOLOGY
  • Vastu Tips
August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
« Jul    
No Result
View All Result
  • About us
  • Contact us
  • Correction Policy
  • DMCA
  • Expresstv24
  • Home
  • Home
  • Home 3
  • Home 4
  • Home 5
  • Home 6
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • web stories

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.