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CG NEWS : बिल्डरों के आगे झुकी सरकार, हाईकोर्ट के निदेर्शों का नहीं कर रही पालन, अमलीडीह के नहर नाला की भूमि पर कब्जा कर भवन निर्माण बेचने का मामला

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रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनमाली छुरा सचिव आशीष तांडी ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेस के जरिए आरोप लगाया कि राज्य शासन और रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निदेर्शों का पालन नहीं कर रहा है। छग हाईकोर्ट के निदेर्शों पर तीन माह गुजर जाने के बाद भी पंूजीपतियों बिल्डरों लॉ विस्टा और वृंदावन कॉलोनी के प्रमोटरों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है,जबकि हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को शपथ पत्र देकर अतिक्रमण मुक्त करने की जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करने और इस कार्य में लिप्त अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है।

श्री छुरा ने बताया कि दरअसल यह पूरा मामला राजधानी के अमलीडीह के नहर-नाला पर कब्जा कर मकान बनाकर बेचे जाने का है। उन्होंने बताया कि उक्त नहर नाली की भूमि जिसका खसरा नंबर 25,195 रकबा 1.339,4.1080 हेक्टेयर है, इस पर कुछ बिल्डरों ने गलत लेआउट पास करवा कर मकान निर्माण कर बेच दिया है। बिल्डरों ने नहर नाला की भूमि को लेआउट में अपना बताकर गार्डन एवं भवन निर्माण किया है, इसमें लॉ विस्टा और वृंदावन कॉलोनी के प्रमुख प्रमोटर शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे बिल्डर और प्राइवेट लोगों ने भी मकान बनाकर बेचा है, जिसमें शासकीय नहर-नाला भूमि पर सैकड़ों अवैध रजिस्ट्री शुन्य एवं अवैध आधे दर्जनोें से ज्यादा कॉलोनी के लिए बिल्डरों के द्वारा अवैध ढंग से लिए गए ले आउट नक्शा निरस्त किया जाये और भू-माफियाँ अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही हो, जबकि पूर्व में ही कब्जाधारियों का अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को तीन बार नोटिस जारी किया जा चुका था।

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CG NEWS : श्री छुरा ने आगे बताया कि तीन -तीन नोटिस के बाद भी जब अवैध कब्जाधारियों बिल्डरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई,तब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई गई। जिस पर सुनवाई करते हुए छग हाईकोर्ट ने गत 24 जुलाई 2024 को आदेश दिया कि मुख्यसचिव शपथ पत्र देकर कब्जाधारियों को हटाए और पूरी जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करें, साथ ही जो इस कार्य में शामिल है,उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के इस सख्त निर्देश के तीन माह गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है,जो अत्यंत दुखद है।

जनहित याचिका का उद्देश्य सड़क निर्माण

श्री छुरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति रायपुर जनहित व जनसुविधाओं के लिए वर्षों से कार्य कर रही है। बीते कई सालों में गरीबों को मकान आबंटन की मांग को लेकर बूढापारा धरना स्थल पर 135 दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया गया था और गरीबों को हक दिलवाया गया था। इसी तरह अमलीडीह में सरकारी जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया और जमीन कब्जा मुक्ता कराया गया। इसी कड़ी में अमलीडीह कैनाल रोड छोटी नहर नाली जो लगभग 40 फीट चौड़ी है, वहां सड़क बनाने की मंशा को लेकर साल 2021 में जनहित याचिका लगाई गई, ताकि भविष्य में सड़क का निर्माण हो सके। उनकी इस लडाई के पीछे गरीबों को सड़क, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाना है, जिस पर पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया है।

हस्ताक्षर अभियान चलाकर मांगेगे जनसमर्थन

श्री छुरा ने आगे कहा कि राज्य शासन जहां एक ओर हाईकोर्ट के निदेर्शों की अवहेलना कर रहा है, जिसके खिलाफ कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, वहीं इस मामले में अमलीडीह-न्यू राजेंद्रनगर इलाके के नागरिकों के बीच जाकर जल्द ही एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनसमर्थन मांगने की योजना बनाई गई है। ताकि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन हो और पूंजीपतियों के कब्जे से जमीन पर किया अतिक्रमण मुक्त हो सके, इसके लिए यह लडाई जारी रहेगी।

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CG NEWS : जनसमर्थन के बाद आम नागरिकों की एक प्रतिलिपि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक ले जाएंगे,वहीं राज्य शासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों इसमें पार्टी बनाएंगे। जिसकी प्रतिलिपि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय जी एवं माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को दिया जाएगा।

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