रायपुर. RAIPUR NEWS : रायपुर की विशेष अदालत ने आठ साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिल शर्मा और सब इंजीनियर सुरेश चंद्र गुप्ता को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि अभनपुर नगर पंचायत से जुड़े निर्माण परियोजना के बकाया भुगतान के दौरान दोनों अधिकारियों ने ठेकेदार से रिश्वत मांगने की कोशिश की। शिकायत में बताया गया कि लगभग 40,000 की रिश्वत लेने की योजना बनाई, जबकि पहले से 1 लाख रुपये के रिश्वत का आरोप था। घटना की शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपियों के खिलाफ ट्रैप आॅपरेशन किया। इसके बाद मामला अदालत में चला, जहां अदालत ने सभी सबूत और गवाहों की गवाही का विश्लेषण कर दोनों आरोपियों को दोषी पाया।
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RAIPUR NEWS : विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि यह सजा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देती है और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का हिस्सा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और यह अन्य कर्मचारियों के लिए भी उदाहरण है। स्थानीय प्रशासन ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में समय पर और सख्त कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि जनता का विश्वास बनाए रखा जा सके।
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यह सजा न केवल दोषियों के लिए चेतावनी है, बल्कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा भी है। मामले में शामिल अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी यह उदाहरणात्मक संदेश माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया है और कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में समय पर और सख्त कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि सरकारी कार्य प्रणाली में विश्वास बनाए रखा जा सके।







