Supreme Court ने ED को लगाई फटकार, कहा-साक्ष्य के आधार पर हो कार्यवाही, मनमानी कतई नहीं…

नई दिल्ली। देश के Supreme Court ने एक बार ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है। सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की कार्यवाही होनी चाहिये। मनमानी के आधार पर नहीं। इससे केन्द्रीय एजेंसियों पर से जनता का भरोसा उठता जाता है।
Supreme Court ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम रहें या नहीं रहें ये उनका खुद का फैसला होगा। इसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं हो सकता है। वे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। कोर्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री को पद छोड़ने नहीं बोल सकता है।
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आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को Supreme Court ने मनी लांड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि वे अभी भी जेल में ही रहेंगे। क्योंकि उन्हें अभी शराब घोटाले मामले में राहत नहीं मिली है। और उनकी 25 जुलाई तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। वहीं अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित है।